उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किया गया

रुद्रपुर 02 अगस्त, 2025- जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग हेतु

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किया गया

रुद्रपुर 02 अगस्त, 2025- जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किया गया है। उन्होने कहा कि अनन्तिम प्रस्ताव के विरूद्ध किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा लिखित आपत्ति कार्यालय सचिव पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन कक्ष संख्या-19 सोबन सिंह जीना भवन सचिवालय परिसर 4- सुभाष मार्ग देहरादून में 04 अगस्त को प्रातः 9.30 बजे से सायं 06 बजे तक (रविवार अवकाश) आपत्तियॉं की जा सकती है। आपत्तियों के निस्तारण यह आवश्यक नही होगा कि आपत्तिकर्ता को मौखिक सुनवाई का अवसर जब तक आवश्यक न हो, प्रदान की जाय। उन्होने बताया कि 05 अगस्त को आपत्तिायों का निस्तारण तथा 06 अगस्त 2025 को आरक्षण का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।