नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार

रुद्रपुर। ऊधमसिंहनगर पुलिस ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के गंभीर मामले का खुलासा कर दिया है।

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार

रुद्रपुर। ऊधमसिंहनगर पुलिस ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के गंभीर मामले का खुलासा कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के स्पष्ट निर्देशों के तहत पुलभट्टा पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 02 फरवरी 2026 को थाना पुलभट्टा क्षेत्र की एक महिला ने थाने में तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से चली गई है। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बावजूद जब कोई सुराग नहीं मिला, तो थाना पुलभट्टा में मु0अ0सं0–17/2026 धारा 140(3) BNS के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पीड़िता की शीघ्र बरामदगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अपराध, पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर एवं क्षेत्राधिकारी सितारगंज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पुलभट्टा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई।
गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और मुखबिर तंत्र का सहारा लेते हुए लगातार दबिश दी। इसी क्रम में 05 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को अभियुक्त साहिल के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त साहिल ने स्वीकार किया कि उसने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि इस अपराध में उसकी मदद सरताज अंसारी निवासी सिसैय्या, थाना सितारगंज (वर्तमान पता झज्जर, हरियाणा) द्वारा की गई थी। आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात भी स्वीकार की है।
आरोपी के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 140(3) BNS को हटाते हुए धारा 137(2), 87, 65(1) BNS एवं 5/6 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त को न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
पुलिस का कहना है कि अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।