उत्तराखंड में रजिस्ट्री शुल्क दोगुना, अब 25 हजार की जगह देने होंगे 50 हजार
देहरादून में सरकार ने रजिस्ट्री से जुड़े शुल्क में बड़ा बदलाव करते, अधिकतम सीमा का दोगुना कर दिया है।अब किसी भी रजिस्ट्री पर जहां पहले 25 हजार रु० तक शुल्क लिया जाता था।
देहरादून में सरकार ने रजिस्ट्री से जुड़े शुल्क में बड़ा बदलाव करते, अधिकतम सीमा का दोगुना कर दिया है।अब किसी भी रजिस्ट्री पर जहां पहले 25 हजार रु० तक शुल्क लिया जाता था। वहीं अब बढ़ाकर 50 हजार रु० कर दिया गया है। राज्य सरकार इसे राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मान रही है।
रजिस्ट्री शुल्क में यह संशोधन करीब 10 वर्ष उपरांत किया गया,वर्ष 2015 में यह सीमा 10 हजार रु० से बढ़ा कर 25 हजार रु० की गई थी वित विभाग से आदेश जारी होने के बाद महानिरीक्षक निबंधन ( आईजी स्टापं ) ने सभी जिलों को इस व्यवस्था की जानकारी दी है।
उत्तराखंड में किसी भी रजिस्ट्री पर जमीन की कीमत का दो प्रतिशत शुल्क लिया जाता है।लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 25 हजार रु० निर्धारित थी। यदि कोई 10 लाख रु० की सम्पत्ति खरीदता है तो दो प्रतिशत यानि 20 हजार लगते है। साढ़े बारह लाख रुपये तक की सम्पत्ति पर यह शुल्क 25 हजार रु०हो जाता है।
अब इस अधिकतम सीमा को पच्चीस हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया है।
आईजी स्टांप सोनिका के अनुसार लंबे समय बाद शुल्क संरचना में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कि यूपी में रजिस्ट्री शुल्क एक प्रतिशत है।और उसकी कोई अधिकतम सीमा तय नही है, जबकि यूके में सीमा निश्चित होने से खरीदारों पर अनावश्यक बोझ नही पड़ता।


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